गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 6000 रुपये, जानें क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और कैसे करें आवेदन

राजनीति

गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 6000 रुपये, जानें क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और कैसे करें आवेदन

05 जून 2026 को 10:17 am बजे
गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 6000 रुपये, जानें क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और कैसे करें आवेदन
गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 6000 रुपये, जानें क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और कैसे करें आवेदन
क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना?
(P.C- NDTV)

गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY). इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक मदद दी जाती है. ऐसे में अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला गर्भवती है, तो इस योजना की जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि यह योजना क्या है और इसका लाभ किसे मिलता है, साथ ही जानेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है. 

क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना?

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक सरकारी योजना है. इसका मकसद गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है.

कितनी राशि मिलती है?

पहले बच्चे के जन्म पर 5000 रुपये की सहायता दी जाती है. यह रकम दो किस्तों में मिलती है. 

  • पहली किस्त के लिए गर्भावस्था का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना जरूरी है. अंतिम मासिक धर्म (LMP) की तारीख से 6 महीने के अंदर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (ANC) करानी होती है. यह जांच आंगनवाड़ी केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र पर होनी चाहिए. जांच कराने के बाद 3000 रुपये की पहली किस्त मिलती है.
  • वहीं, बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने और जन्म के बाद 14 हफ्ते तक सभी जरूरी टीके लगवाने पर 2000 रुपये की दूसरी किस्त दी जाती है.

 
इसके अलावा, अगर महिला का प्रसव किसी सरकारी अस्पताल या पंजीकृत निजी नर्सिंग होम में होता है, तो जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत मिलने वाली राशि भी मिलती है. इस तरह कुल लाभ लगभग 6000 रुपये तक हो सकता है.

दूसरे बच्चे पर क्या लाभ मिलेगा?

अगर दूसरा बच्चा बेटी है, तो महिला को 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है.

कौन-कौन महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं?

योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही वह गर्भवती हो और गर्भावस्था के कारण उसकी आय या मजदूरी का नुकसान हो रहा हो.

इन श्रेणियों की महिलाएं भी पात्र हैं-

  • अनुसूचित जाति (SC) की महिलाएं
  • अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं
  • 40% या उससे अधिक दिव्यांग महिलाएं
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक
  • ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
  • पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी महिला किसान
  • मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
  • जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं
  • आशा कार्यकर्ता
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

जो महिलाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में नियमित नौकरी करती हैं और पहले से मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

योजना के लिए आवेदन करना काफी आसान है. इसके लिए- 

  • सबसे पहले PMMVY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां 'Citizen Login' ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब, अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से सत्यापन करें.
  • नाम, राज्य, जिला, ब्लॉक और अन्य जानकारी भरकर अकाउंट बनाएं.
  • लॉगिन करने के बाद 'Beneficiary Registration' ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी भरें.
  • पहला या दूसरा बच्चा, जो भी लागू हो, उसका चयन करें.
  • फॉर्म पूरा भरने के बाद सबमिट कर दें.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय ये दस्तावेज लग सकते हैं-

  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक बैंक या डाकघर खाता
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पात्रता प्रमाण पत्र
  • MCP/RCHI कार्ड
  • गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी (LMP और ANC की तारीख)
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • बच्चे के टीकाकरण की जानकारी
  • राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेज

इसके अलावा मोबाइल नंबर देना भी जरूरी है, ताकि आवेदन और भुगतान से जुड़ी जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहे.

FAQ

सवाल: प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितनी राशि मिलती है?

जवाब: पहले बच्चे पर 5000 रुपये मिलते हैं. जननी सुरक्षा योजना (JSY) की राशि जोड़ने पर कुल लाभ लगभग 6000 रुपये तक हो सकता है. दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर 6000 रुपये की सहायता दी जाती है.

सवाल: क्या पति का आधार कार्ड जरूरी है?

जवाब: नहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पति का आधार कार्ड जरूरी नहीं है.

सवाल: क्या जुड़वा बच्चों के जन्म पर भी योजना का लाभ मिलेगा?

जवाब: हां, अगर पात्रता की सभी शर्तें पूरी होती हैं तो योजना का लाभ मिल सकता है.

सवाल: क्या नौकरीपेशा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा?

जवाब: अगर महिला केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है और उसे मातृत्व लाभ मिल रहा है, तो वह पात्र नहीं होगी.

सवाल: आवेदन की स्थिति की जानकारी कैसे मिलेगी?

जवाब: आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर योजना और भुगतान से जुड़ी जानकारी भेजी जाती है.

सवाल: किसी समस्या या जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

जवाब: हेल्पलाइन नंबर 011-23380329 पर संपर्क किया जा सकता है.

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