कनाडा में हेट क्राइम पर सरकार सख्त, पास हुआ नया बिल, जानें इसके प्रावधान

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कनाडा में हेट क्राइम पर सरकार सख्त, पास हुआ नया बिल, जानें इसके प्रावधान

23 जून 2026 को 07:32 am बजे
कनाडा में हेट क्राइम पर सरकार सख्त, पास हुआ नया बिल, जानें इसके प्रावधान

कनाडा में नफरत और हेट-आधारित अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा लाया गया “Combatting Hate Act (Bill C-9)” अब संसद से पारित होकर कानून बन चुका है. यह कानून कनाडा की संसद में मंजूरी मिलने के बाद रॉयल स्वीकृति प्राप्त कर चुका है और 18 जुलाई 2026 से लागू होगा.

सरकार इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रही है, लेकिन नागरिक अधिकार संगठनों और विशेषज्ञों ने इसके कुछ प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

सरकार का कहना है कि देश में धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं, नफरत फैलाने वाले भाषण बढ़ रहे हैं और अलग-अलग समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है. इन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए यह नया कानून लाया गया है.

अगर किसी अपराध के पीछे किसी धर्म, जाति, रंग, लिंग या पहचान के खिलाफ नफरत की भावना पाई जाती है, तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा और सजा भी ज्यादा हो सकती है.

मस्जिद, मंदिर, चर्च, स्कूल और समुदाय केंद्र जैसी जगहों पर डराना-धमकाना, जाने से रोकना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना. अब यह सब अपराध माना जाएगा.

ऐसे चिन्ह या झंडे जो नफरत या आतंक से जुड़े हों, उन्हें दिखाना अपराध हो सकता है अगर उनका मकसद नफरत फैलाना हो.

पहले आरोपी कह सकते थे कि उन्होंने कोई बात धार्मिक किताब या आस्था के आधार पर कही थी, इसलिए उन्हें बचाया जाए. अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है. इसी पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है.

हालांकि 60 से ज्यादा मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कानून के नियम पूरी तरह साफ नहीं है. इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है और धार्मिक बातों को गलत तरीके से अपराध माना जा सकता है.

यह कानून लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. धार्मिक जगहों और समुदायों को सुरक्षित रखना जरूरी है और पुलिस को अब बेहतर कानूनी ताकत मिलेगी.

18 जुलाई 2026 से यह कानून पूरी तरह लागू हो जाएगा. पुलिस और अदालतें इसके तहत कार्रवाई करेंगी. आने वाले समय में यह देखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है.

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