पुलिस एक ही पक्ष देखती है; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिमांड आदेश रद्द किया, कहा- गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी
राष्ट्रीय समाचार
पुलिस एक ही पक्ष देखती है; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिमांड आदेश रद्द किया, कहा- गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी
06 अगस्त 2026 को 08:00 am बजे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ पारित रिमांड आदेश को रद्द करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे. अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए पुलिस और मजिस्ट्रेटों को संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया.
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