दहेज मृत्यु केस में पति बरी: कोर्ट ने कहा ‘हर ताना क्रूरता नहीं; संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता’
राजनीति
दहेज मृत्यु केस में पति बरी: कोर्ट ने कहा ‘हर ताना क्रूरता नहीं; संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता’
29 अगस्त 2026 को 09:49 am बजे

दहेज मृत्यु और क्रूरता के एक मामले में अदालत ने आरोपी पति को बरी करते हुए महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि केवल सामान्य ताने या वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ाव को धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता.
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