रेलवे लाई नई स्कीम! डेथ, डिसएबिलिटी से फैमिली पेंशन तक जानें नए नियम
टेक्नोलॉजी
रेलवे लाई नई स्कीम! डेथ, डिसएबिलिटी से फैमिली पेंशन तक जानें नए नियम
23 सितंबर 2026 को 09:58 am बजे
Rail Service Extraordinary Pension Rules, 2026: रेलवे बोर्ड ने 1993 के नियमों की जगह नए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स लागू किए हैं. अब मौत और डिसएबिलिटी के मामलों को अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और इसी आधार पर पेंशन तय होगी. नई व्यवस्था में फैमिली पेंशन, डिसएबिलिटी और भुगतान में देरी को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं.
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