रेलवे लाई नई स्कीम! डेथ, डिसएबिलिटी से फैमिली पेंशन तक जानें नए नियम

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रेलवे लाई नई स्कीम! डेथ, डिसएबिलिटी से फैमिली पेंशन तक जानें नए नियम

23 सितंबर 2026 को 09:58 am बजे
Rail Service Extraordinary Pension Rules, 2026: रेलवे बोर्ड ने 1993 के नियमों की जगह नए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स लागू किए हैं. अब मौत और डिसएबिलिटी के मामलों को अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और इसी आधार पर पेंशन तय होगी. नई व्यवस्था में फैमिली पेंशन, डिसएबिलिटी और भुगतान में देरी को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं.
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