UPI ट्रांजेक्शन पर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे व्यापारी, 15 अक्टूबर से सरकार की रोजाना निगरानी
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UPI ट्रांजेक्शन पर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे व्यापारी, 15 अक्टूबर से सरकार की रोजाना निगरानी
18 सितंबर 2026 को 08:45 am बजे

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर लगने वाले 0.4% MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा. 15 अक्टूबर से बैंकों और व्यापारियों की हर दिन निगरानी होगी. सरकार का दावा है कि इससे न तो UPI के इस्तेमाल में कमी आएगी और न ही लोग नकद भुगतान की ओर लौटेंगे.
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