'गैरकानूनी क्या है?', सावरकर क्विज पर टीचर का सस्पेंशन HC ने रोका

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'गैरकानूनी क्या है?', सावरकर क्विज पर टीचर का सस्पेंशन HC ने रोका

20 अगस्त 2026 को 08:01 am बजे
'गैरकानूनी क्या है?', सावरकर क्विज पर टीचर का सस्पेंशन HC ने रोका

केरल हाईकोर्ट ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर से जुड़े एक क्विज सवाल के बाद सस्पेंड किए गए शिक्षक को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने शिक्षक गुरु प्रसाद राय के निलंबन पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है. हालांकि, उनके खिलाफ शुरू की गई डिपार्टमेंटल जांच जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

यह मामला 6 अगस्त को कासरगोड जिले में आयोजित फ्रीडम क्वीज 2026 से जुड़ा है. स्कूल के सोशल साइंस क्लब की तरफ से आयोजित इस क्विज में लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया था. क्विज के एक सवाल में पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे ज्यादा सजा दी थी. इसमें जवाब के तौर पर वीडी सावरकर का नाम दिया गया था.

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सवाल को लेकर विवाद के बाद शिक्षक गुरु प्रसाद राय के खिलाफ कार्रवाई की गई. उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया. जस्टिस विजू अब्राहम की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए निलंबन पर फिलहाल रोक लगा दी.

इससे पहले 13 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया था कि आखिर शिक्षक ने ऐसा कौन सा गैरकानूनी काम किया, जिसके लिए उन्हें सस्पेंड करना जरूरी था. कोर्ट ने पूछा था, "शिक्षक की कोई दूसरी मंशा रही हो सकती है, लेकिन क्या सिर्फ गलत सवाल पूछने पर उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है? उन्होंने गैरकानूनी क्या किया?"

हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि स्कूल के सवालों वाला पेपर तैयार होने के बाद उसे एडिश्नल एजुकेशनल ऑफिसर (AEO) को भेजा गया था. अधिकारी को गलत सवाल की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद वही पेपर दूसरे स्कूलों में भी बांटा गया. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इस मामले में AEO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई.

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कोर्ट ने साफ किया कि शिक्षक के खिलाफ जांच को रोका नहीं गया है. लेकिन आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जांच पूरी होने तक उन्हें सस्पेंड रखना जरूरी नहीं है. इसी आधार पर अदालत ने उनके निलंबन आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. तब तक विभागीय जांच भी जारी रहेगी और शिक्षक को निलंबन से मिली राहत बरकरार रहेगी.

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