सड़क पर महिला या लड़की से छेड़खानी हो तो क्या है बचाव और नियम

राष्ट्रीय समाचार

सड़क पर महिला या लड़की से छेड़खानी हो तो क्या है बचाव और नियम

25 सितंबर 2026 को 06:00 am बजे
सड़क पर महिला या लड़की से छेड़खानी हो तो क्या है बचाव और नियम
सड़क पर कोई छेड़खानी या बदतमीजी करे तो 1 मिनट में कैसे मिलेगी मदद, ये 3 नंबर रखें पास, पैनिक बटन भी मददगार
सड़क पर लड़कियों से छेड़छाड़ के बचाव
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

हाल में सड़क पर लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला काफी चर्चाओं में हैं. बिहार के जमुई और समस्तीपुर से लड़कियों के साथ बदसलूकी की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो इंसानियत शर्मसार करने वाली थी. इस तरह की घटना लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी से होती है. क्योंकि ऐसे लोगों में कानून का खौफ नहीं होता और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं. ऐसी घटनाओं के लिए महिलाओं और लड़कियों का काफी सतर्क रहने की जरूरत होती है. वहीं सुनसान इलाकों में महिलाओं और लड़कियों को बिना किसी सुरक्षा के नहीं जाना चाहिए. हालांकि सामान्य स्थानों पर ऐसी हरकतें होती है तो उन्हें कुछ बचाव को ध्यान में रखना चाहिए.

छेड़खानी से बचाव के क्या हैं उपाय

अगर किसी लड़की या महिला के साथ सड़क पर छेड़कानी हो रही हो तो तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए. अगर आपको जरा भी असुरक्षित महसूस हो तो तुरंत 112 या महिला हेल्पलाइन 181 या 1091 पर कॉल कर सूचना दें. संभव हो तो आसपास के लोगों से मदद के लिए चिल्लाएं या फिर किसी नजदीकी दुकान, पुलिस बूथ या भीड़भाड़ वाली जगह पर जानें की कोशिश करें. मुमकिन हो तो आरोपी की तस्वीर, वाहन का नंबर या वीडियो सुरक्षित रख लें, जो पुलिस शिकायत में मदद करेगा.

अगर महिलाएं और लड़कियां बस में सफर कर रही है और इस दौरान उनसे छेड़खानी किया जाता है. तो बस में पैनिक बटक की व्यवस्था होती है. सरकार ने सरकारी और प्राइवेट बसों में पैनिक बटन लागू करने को कहा है. इसके जरिए स्थानीय पुलिस को सूचना या अलर्ट किया जा सकता है.

क्या है कानूनी नियम

महिला या लड़कियों से छेड़खानी मामले में भारतीय कानूनों के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है. ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करनी होती है. किसी महिला की लज्जा (मर्यादा) भंग करने की कोशिश या उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर BNS की धारा 74 के तहत केस दर्ज किया जाता है. इसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.

अगर कोई लगातार किसी महिला या लड़की का पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है, तो BNS की धारा 78 के तहत मामला दर्ज होता है. इस मामले में पहली बार में 3 साल की सजा हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः सूरज डूबते ही DDA पार्क में नहीं होगी एंट्री, CCTV से की जाएगी निगरानी, जानें क्या-क्या जारी हुआ निर्देश

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Girl Molestation, Girl Molested In Bihar, Girl Safety, Street Crime, Woman Molestation
शेयर करें
हिंदी खबर नेटवर्क पर पढ़ें ताज़ा हिंदी समाचार।